उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जूस में पेशाब मिलाने वाली घटना पर बेहद कड़ी कार्रवाई करने तथा दुकान के बाहर अपना नाम लिखने जैसे कई नियमों को लागू करने के लिए योगी सरकार के द्वारा जल्द ही उत्तर प्रदेश छद्म तथा सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश-2024 को लाया जा रहा है।
सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी उच्च स्तरीय बैठक:
आपको बता दें कि इस अध्यादेश पर मंथन को लेकर आज यानि मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक भी होगी।
वहीं इस बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार समेत प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा तथा औषधि प्रशासन पी गुरु प्रसाद, गृह विभाग के विधि अधिकारी आशीष सिंह तथा डीजीपी प्रशांत कुमार एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।
सीएम योगी के द्वारा 24 सितंबर को दिए गए थे ये निर्देश:
दरअसल कुछ सप्ताह पहले ही प्रदेश के कई हिस्सों में खान-पान में मिलावट वाले कई मामले सामने आए थे। बता दें कि कई दुकानों में तो खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट भी मिलाने तक का मामला सामने आया था।
वहीं बीती 24 सितंबर की तारीख को मुख्यमंत्री के द्वारा खान-पान की वस्तुओं कि शुद्धता एवं पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम में संशोधन करने के निर्देश भी दिए गए थे।
दरअसल जूस तथा दाल-रोटी जैसे खाद्य-पेय पदार्थों में कई बार मानव अपशिष्ट मिलाने वाली घटना को वीभत्स बताते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा होटलों/ढाबों एवं रेस्तरां आदि की गहन जांच करके उनके संचालक, मालिक तथा मैनेजर आदि के नाम एवं पते प्रदर्शित करना भी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए थे।
अपशिष्ट मिलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई:
बता दें कि अब अपशिष्ट आदि मिलाने वालों पर कड़ी से काफी कार्रवाई करने समेत होटल-रेस्तरां में सीसीटीवी (CCTV) लगाने, सभी कर्मियों का पुलिस सत्यापन भी कराने एवं शेफ तथा वेटर के लिए मास्क व ग्लव्स पहनने की भी अनिवार्यता जैसी सारी व्यवस्था लागू करने के लिए ही अध्यादेश लाने की तैयारी हो रही है।