उत्तर प्रदेश: राज्य सरकार के द्वारा शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिवारों को मिलने वाली राशि में एक बड़ा बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि के रस्ते में आने वाली सभी कानूनी अड़चनों को खत्म कर दिया गया है।
महिला पुलिसकर्मियों को भी लाया गया दायरे में:
जिसके अंतर्गत शहीद पुलिसकर्मी के जीवनसाथी अथवा उसके कानूनी वारिस को भी अब अनुग्रह राशि देने की पूरी व्यवस्था की गई है। दरअसल महिला पुलिसकर्मियों को भी अब इसके दायरे में लाया गया है।
अपने कर्तव्यपालन की अवधि के दौरान कोई दुर्घटना होने की वजह से मृत्यु होने पर अब जीवनसाथी तथा माता-पिता अथवा उसके कानूनी वारिस को भी अनुग्रह राशि दी जा सकेगी।
पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर सीएम योगी ने की घोषणा:
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बीती 21 अक्तूबर की तारीख को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर ही शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को देने वाली अनुग्रह राशि में वाली सभी अड़चनों को समाप्त करने हेतु शासनादेश में बदलाव करने की भी घोषणा की गई थी, ताकि उन सभी के कानूनी वारिसों को भी अब अनुग्रह राशि काफी आसानी से मिल सके।
केवल प्रदेश पुलिस कर्मियों पर लागू होगा यह आदेश:
सीएम योगी की घोषणा के पश्चात गृह विभाग के द्वारा बीते मंगलवार को इस बाबत शासनादेश में भी बदलाव किया गया है। जिसके अंतर्गत इस नई व्यवस्था में मृतक के जीवनसाथी तथा कानूनी वारिस को भी शामिल किया गया है।
आपको बता दें कि यह आदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मियों पर ही लागू होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि यह आदेश सेना अथवा किसी भी प्रकार की अर्द्धसैनिक बलों के प्रकरणों में बिल्कुल भी प्रभावी नहीं माना जाएगा।
यह व्यवस्था की गई है लागू:
1)किसी शहीद पुलिसकर्मी के माता-पिता के जीवित नहीं होने पर मिलने वाली संपूर्ण धनराशि उसकी पत्नी को मिलेगी
2)वहीं पत्नी के जीवित नहीं होने पर मिलने वाली संपूर्ण धनराशि शाहिद के माता-पिता को है प्रदान की जाएगी
3)वहीं मृतक की पत्नी अथवा माता-पिता के जीवित नहीं होने पर मिलने वाली पूरी अनुग्रह राशि उसके कानूनी वारिस को ही मिलेगी
4)यदि मृतक पुलिसकर्मी एक विवाहित महिला है तो मिलने वाली संपूर्ण धनराशि उसके पति को मिलेगी,
5)लेकिन यदि उसका पति जीवित नहीं है तो मिलने वाली पूरी धनराशि उसके कानूनी वारिस को दी जाएगी
6)इसी प्रकार मृतक पुलिसकर्मी यदि अविवाहित है तो उसकी पूरी अनुग्रह राशि उसके माता-पिता को ही दी जाएगी
50 लाख तथा 25 लाख है अनुग्रह राशि:
आपको बता दें कि वर्तमान में किसी पुलिसकर्मी के शहीद होने पर कुल 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती है। इसमें से करीब 40 लाख रुपए उसकी पत्नी को, जबकि शेष 10 लाख रुपए उसके माता-पिता को मिलते थे। लेकिन अब इसमें जीवनसाथी तथा कानूनी वारिस को भी जोड़ दिया गया है।
इसी प्रकार दुर्घटना की वजह से मृत्यु होने पर कुल 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि में से करीब 20 लाख रुपए पत्नी को, जबकि 5 लाख रुपए उसके माता-पिता को दिए जाते थे। लेकिन ऐसे सभी प्रकरणों में जीवनसाथी तथा कानूनी वारिस को भी अब अनुग्रह राशि दी जा सकेगी