पीएम आवास योजना' से हर जरूरतमंद को मिलेगा अपना घर!: जानें किसे मिलता है इस योजना का लाभ, क्या हैं शर्तें और आवेदन प्रक्रिया?
पीएम आवास योजना' से हर जरूरतमंद को मिलेगा अपना घर!

सरकारी योजना: केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा मिलकर देश के जरूरतमंद लोगों के लिए आए दिन कई प्रकार की योजनाएं लाई जाती रहती है। इनमें से ही एक योजना है, “पीएम आवास योजना”। गौरतलब है कि इस योजना की शुरुआत साल 2015 में हुई थी।

वहीं इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि देश में रहने वाले हर तबके और हर जरूरतमंद व्यक्ति के पास में रहने के लिए उसका खुद का एक आवास अथवा घर हो। इसलिए सरकार इस स्कीम के अंतर्गत लोगों को घर लेने में आर्थिक एवं अन्य सहायता देती है।

अब तक करीब 92.21 लाख लोगों को आवंटित किए जा चुके हैं घर:

आपको बता दें कि योजना की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार अब तक करीब 92.21 लाख लोगों को सरकार के द्वारा घर आवंटित किए जा चुके हैं। वहीं सरकार के द्वारा पिछले 10 सालों में लगभग 8.07 करोड़ रुपये तक निवेश भी किए गए हैं। 

गौरतलब है कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को केवल घर ही नहीं मिलता है बल्कि मनरेगा के अंतर्गत रोजगार समेत फ्री बिजली एवं पानी की सुविधा भी दी जाती है। बस लाभार्थी को इस योजना के अंतर्गत बताई गई पात्रता के अनुसार फिट होना चाहिए।

आइए जानते हैं कि क्या है इस योजना से जुड़ी पात्रता:

दरअसल इस योजना में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले किसी व्यक्ति को नीचे बताई गई योग्यता अथवा पात्रता को पूरा करना आवश्यक होता है। जिसके बाद पात्र व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा सकता है।

सबसे पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए यह बेहद जरूरी है कि आवेदनकर्ता के पास उसका कोई भी पक्का मकान ना हो।

इसके अतिरिक्त इस योजना में इनकम को लेकर अलग-अलग लोगों के लिए अलग अलग लिमिट तय की गई है। जो कि इस प्रकार है-

1)EWS के लिए 3 लाख रुपये तक

2)LIG के लिए 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपये तक

3)MIG-I के लिए 6 लाख से लेकर 12 लाख रुपये तक

4)MIG-II के लिए 12 लाख से लेकर 18 लाख रुपये तक

EWS का अर्थ है : Economically weaker section LIG का अर्थ है : Low Income Group 
MIG का अर्थ है : Middle Income Group 
MIG-II का अर्थ है : Middle Income Group- II

योजना में किसे दी जाती है प्राथमिकता:

1)दरअसल इस योजना में सबसे पहले प्राथमिकता उस आवेदनकर्ता को दी जाती है, जो SC अर्थात अनुसूचित जाति तथा ST यानि अनुसूचित जनजाति समेत OBC यानि अन्य पिछड़ी जाति का होता हज।

2)वहीं इसके पश्चात उन लोगों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी सैलरी अन्य आवेदनकर्ताओं के मुकाबले कम होती है।

3)इसी प्रकार महिलाओं को भी योजना ME चयन करते वक्त प्राथमिकता दी जाती है।

आखिर क्या-क्या मिलता है इस योजना में फायदा:

आपको बता दें कि इस योजना में केंद्र सरकार की तरफ से कुल 1,20,000 प्रति यूनिट के हिसाब से आर्थिक सहायता मिलती है। वहीं पहाड़ी इलाकों में इसकी कीमत 1,20,000 से बढ़कर 1,30,000 हो जाती है। इसके अतिरिक्त योजना के अंतर्गत अन्य प्रकार के कई अलग-अलग लाभ भी दिए जाते हैं।

कैसे करें इस योजना में अप्लाई:

गौरतलब है कि अगर आप इस योजना में अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करके आप बेहद आसानी से इसमें आवेदन कर सकते हैं।

स्टेप 1:- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाना होगा।

स्टेप 2:- इसके बाद यहां आपको सबसे पहले अपने राज्य का चयन करना होगा।

स्टेप 3:- इसके पश्चात इनकम तथा लाभ का चयन करें। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कोई पक्का घर तो नहीं है। वहीं क्या आप पिछले 20 वर्षों में घर से जुड़ी किसी स्कीम में अप्लाई तो नहीं किया है?

स्टेप 4:- वहीं इन सभी सवालों के जवाब के पश्चात आपकी Eligibility Check के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 5:- इसके पश्चात आपके आधार नंबर तथा आधार पर लिखा अपना नाम दर्ज करना होगा।

स्टेप 6:- इसके बाद स्क्रीन पर दिए गए ऑप्शन जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 7:- इसके बाद आपको इसमें मांगी गई सभी डिटेल्स जैसे पसर्नल डिटेल, अपनी फैमली के बारे में जानकारी तथा घर से जुड़ी जानकारी, पता और अपने बैंक डिटेल्स को बेहद ध्यानपूर्वक भरना होगा।

स्टेप 8:- इन सभी स्टेप्स के पश्चात अंत में आपके पास में फाइनल सबमिट करने का एक ऑप्शन आएगा। 

स्टेप 9:- इस प्रकार आप उसे फाइनल सबमिट करके अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।

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