लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्र से पहले बड़ा फैसला लेते हुए धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही अवैध बूचड़खानों को तत्काल बंद करने के भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने को कहा है।
राम नवमी के दिन पूरे प्रदेश में बंद होगी मांस की बिक्री
6 अप्रैल को राम नवमी के दिन विशेष सतर्कता बरती जाएगी। इस दिन पूरे प्रदेश में मांस बिक्री और पशु वध पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं 2011 के तहत अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
पहले भी लगाई जा चुकी है मांस बिक्री पर रोक
सरकार ने 2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए दोहराया कि धार्मिक स्थलों के पास मांस की बिक्री पूरी तरह निषेध होगी। इस नियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जिला स्तर पर समितियां बनाई गई हैं जिनकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे। इन समितियों में पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, परिवहन विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे।