उत्तर प्रदेश के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के समीप अब आप अपना आशियाना बना सकते है। दरअसल YEIDA यानि यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण जल्द ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के समीप एक प्लॉट स्कीम लाने की योजना बना रहा है।
योजना के अनुसार इसमें करीब 6 हजार प्लॉट्स को काफी सस्ती दरों पर लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल प्राधिकरण के द्वारा इस स्कीम का एक खाका तैयार किया जा रहा है।
30 वर्ग मीटर तक का हो सकता है भूखंड:
YEIDA के CEO अरुण वीर सिंह ने बताया है कि प्राधिकरण के द्वारा तेजी से इस योजना की तैयारी की जा रही है। प्राधिकरण के द्वारा सेक्टर 16, 17 तथा 18, 20 एवं 22D में करीब 60 वर्ग मीटर से लेकर 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक में लगभग 28,900 प्लाट का आवंटन किया गया है।
जिसमें से इनफॉर्मल सेक्टर के लिए चिह्नित की गई भूमि पर करीब 30 वर्ग मीटर के प्लाट की योजना बनाई जा रही है। प्राधिकरण की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि ये छोटे प्लाट सभी आम आदमी की पहुंच में हो सकें।
स्कीम को है माना जा रहा है काफी महत्वपूर्ण:
आपको आता दें कि 30 वर्ग मीटर के बनने वाले एक भूखंड का कुल प्रीमियम वर्तमान आवंटन रेट पर करीबन 25,900 रुपए प्रति वर्ग मीटर के अनुसार 7 लाख 77 हजार रुपए होगा।
बता दें कि यमुना एक्सप्रेस वे दिल्ली के साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मथुरा, आगरा तथा अलीगढ़ के बीच स्थित है। इसके अतिरिक्त यह फरीदाबाद से भी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसलिए भी इस स्कीम का महत्व काफी अधिक माना जा रहा है।
YEIDA क्षेत्र में काम कर रहे कर्मियों को मिलेगा आरक्षण:
आपको बता दें कि इस योजना में आरक्षण का प्राविधान भी प्रस्तावित किया गया है। दरअसल इसमें सर्वाधिक 25 प्रतिशत का आरक्षण उन वर्कर्स को दिया जाएगा जो YEIDA के द्वारा आवंटित कार्यरत औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे हैं।
इसके अतिरिक्त 5 प्रतिशत का आरक्षण YEIDA के द्वारा आवंटित किए गए कार्यरत संस्थानों के कर्मचारियों को दिया जाएगा। वहीं 5 प्रतिशत का आरक्षण उन सर्विस मैन को रिया जाएगा जो रिटायर हो चुके हैं।
वहीं 5 प्रतिशत का रिजर्वेशन वॉर विडो के लिए एवं 5 प्रतिशत का आरक्षण एससी-एसटी को दिया जाएगा। साथ ही 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिव्यांगों को मिलेगा। शेष 51 प्रतिशत भूखंड का आवंटन जनरल आवेदक को किया जाएगा।
जानें क्या है आवेदन करने की योग्यता?
1)आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।
2)आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक ही होनी चाहिए।
3)एक व्यक्ति कर सकेगा एक ही आवेदन।
4)किसी भी स्कीम में फ्लैट अथवा प्लॉट पाने वालों किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
5)आवेदक की आय प्रति वर्ष 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
6)आय प्रमाणपत्र का आवेदन के साथ अटैच होना भी जरूरी है।
7)प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया निवास प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है।
8)सफल आवेदक तथा आवंटी आने वाले 10 वर्ष तक आवंटित प्लॉट को किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे।
9)आवंटन के 60 दिनों के भीतर ही आवेदकों को रजिस्ट्रेशन फीस सहित टोटल प्रीमियम की कुल 30 प्रतिशत राशि तथा GST (यदि देय हो तो) जमा करानी होगी।
10)वहीं शेष 70 प्रतिशत राशि को समान किस्तों में लगभग 10 प्रतिशत ब्याज की दर पर चुकानी होगी।