दिल्ली-एनसीआर में आज से GRAP-4! : बढ़ते प्रदूषण के कारण स्कूल बंद वही ऑफिसों को 50% क्षमता के साथ काम करने के मिले निर्देश? जानें GRAP-4 में और किन-किन चीजों पर लगा प्रतिबंध...
दिल्ली-एनसीआर में आज से GRAP-4!

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और पूरे एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण को आज सुबह आठ बजे से लागू कर दिया गया है।


GRAP का चौथा चरण लागू

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने खराब हो चुकी वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए GRAP के चौथे चरण को आज सुबह 8 बजे लागू कर दिया गया है। साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुनवाई होनी है।


प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के उपायों को लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 18 नवंबर की सूची में इस मामले को शामिल किया गया है। जस्टिस अभय एस. ओका और आगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ इस याचिका पर विचार करेगी। 14 नवंबर को शीर्ष अदालत ने इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की सहमति दी थी।

न्यायमित्र ने जताई चिंता

वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह जो न्यायमित्र के रूप में सुप्रीम कोर्ट की सहायता कर रही हैं उन्होंने दिल्ली की गंभीर स्थिति को देखते हुए तत्काल सुनवाई की अपील की थी। उन्होंने अदालत को बताया कि बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनने से रोकना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया है।

GRAP- 4 के तहत प्रतिबंध

GRAP के चौथे चरण के तहत कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध लागू किए गए जायेंगे जो इस प्रकार है:

भारी वाहनों पर प्रतिबंध: दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक होगी। केवल आवश्यक सेवाओं वाले ट्रकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

LNG, CNG और इलेक्ट्रिक ट्रक: LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और बीएस-4 डीजल ट्रकों के प्रवेश पर रोक नहीं होगी।

हल्के वाहन: दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के वाहनों को जो इलेक्ट्रिक, सीएनजी या बीएस-4 डीजल के हैं उन्हें सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए ही प्रवेश की अनुमति होगी।

डीजल मालवाहक वाहन: दिल्ली में रजिस्टर्ड बीएस-4 और उससे नीचे के डीजल मालवाहक और भारी वाहनों पर सख्त प्रतिबंध जारी रहेगा।

निर्माण कार्य: हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि से जुड़े निर्माण कार्यों पर जो GRAP-3 के तहत प्रतिबंधित हैं, उन पर रोक जारी रहेगी।

ऑफिस में कामकाज: दिल्ली और एनसीआर की राज्य सरकारों को सरकारी, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने के निर्देश दिए जाएंगे। बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जाएगी।

प्रदूषण के चलते बंद किए गए स्कूल

प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सभी स्कूलों में कक्षाओं को ऑनलाइन आयोजित करने का निर्देश दिया है। हालांकि 10वीं और 12वीं की कक्षाएं स्कूल में ही लगेंगी। शेष सभी कक्षाएं अगले आदेश तक ऑनलाइन ही संचालित की जाएगी।

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