26 अप्रैल तक गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू : चुनाव और त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने लिया महत्त्वपूर्ण फैसला
26 अप्रैल तक गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू

जीबीनगर: अप्रैल माह में होने वाले चुनावों एवम् विभिन्न त्योहारों के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू कर दिया गया है। 

 अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था की ओर से बुधवार को धारा-144 का लागू करने का आदेश जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि लोकसभा चुनाव, अलविदा जुमा, ईद, रामनवमी को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्ध नगर में धारा-144 लगा दी गई है जोकि धारा 26 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी। 

 उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई 

प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि इसका उल्लंघन करके वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकाल सकेगा। चार या इससे अधिक व्यक्ति सामूहिक रूप से एकत्र नहीं होगे सकेंगे। सरकारी दफ्तरों के ऊपर व आसपास एक किमी की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।

 सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर नमाज व पूजा अर्चना भी करने पर प्रतिबंध होगा। कोई भी व्यक्ति विवादित स्थलों पर पूजा, नमाज आदि अदा करने का न तो प्रयास करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी।

 क्या हैं धारा 144? 

दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत आने वाली धारा-144 को  समाज में लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किया जाता है। इस धारा को लागू करने के लिए  जिलाधिकारी एक आदेश प्रेषित करता है। जिस क्षेत्र में भी धारा 144 लगाई जाती है, वहां चार या उससे अधिक लोग एक साथ एकत्रिक नहीं हो सकते हैं। इस धारा को लागू किए जाने के बाद हथियारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। धारा 144 को दंगा, लूटपाट, हिंसा, मारपीट को रोकने के लिए लागू किया जाता है।

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