उत्तर प्रदेश के नोएडा में संपत्ति खरीदना अब आज से महंगा हो गया। दरअसल नोएडा प्राधिकरण के द्वारा बढ़ी हुई 6 प्रतिशत की दरों को आज से लागू कर दिया गया है।
बता दें कि पिछले दिनों लखनऊ में नोएडा प्राधिकरण की हुई 214वीं बोर्ड बैठक में संपत्ति की दरों में बढ़ोत्तरी का फैसला लिया गया था। लेकिन इसके लिए मिनट्स जारी नहीं होने की वजह से ही इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका था।
आवासीय, औद्योगिक तथा संस्थागत में 6% की बढ़ोत्तरी:
वहीं मंगलवार को शासन से मिनट्स आने के पश्चात प्राधिकरण के द्वारा कार्यालय आदेश जारी करके दरों में बढ़ोत्तरी का यह आदेश तत्काल रूप से लागू कर दिया गया। नोएडा प्राधिकरण के CEO डॉ. लोकेश एम ने यह बताया है कि आवासीय, औद्योगिक तथा संस्थागत में कुल 6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के लिए बोर्ड से अनुमोदन हुआ था।
कॉमर्शियल सेक्टर में A से D तक श्रेणी:
अब पूरे शहर में संपत्ति का आवंटन इन नई दरों के अनुसार ही होगा। आवासीय, औद्योगिक तथा संस्थागत आदि सभी संपत्तियों के आवंटन दर में कुल 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई है।
आपको बता दें कि व्यावसायिक तथा कॉरपोरेट ऑफिस के लिए भूखंडों की दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। प्राधिकरण के द्वारा शहर के सेक्टरों को A प्लस से लेकर E श्रेणी में बांटा गया है। जबकि कॉमर्शियल सेक्टर में यह श्रेणी A से D तक है।
परिसम्पत्तियों की दरों में अतिरिक्त शुल्क तथा हस्तांतरण शुल्क:
1)आपको बता दें कि औद्योगिक भूखंडों पर हस्तांतरण शुल्क अब प्रचलित आवंटन दर का 4 प्रतिशत कार्यशील इकाइयों से लिया जाएगा। वहीं सभी परिसम्पत्तियों की दरों में अतिरिक्त स्थानिक शुल्क पहले की भांति ही देय होंगे।
2)साथ ही मेट्रो स्टेशन के समीप वाले सेक्टर की भू-दर 5 प्रतिशत तथा एक्सप्रेसवे पर स्थित सेक्टर पर यह 7.5 प्रतिशत अधिक ली जाएगी।
3)वहीं आवासीय भूखंडों, ग्रुप हाउसिंग तथा वाणिज्यिक विभाग के सभी भूखंडों पर अंतरण शुल्क अब प्रचलित आवंटन दर का कुल 2.5 प्रतिशत देय होगा।
4)श्रमिक कुंज वाले भवनों हेतु हस्तांतरण शुल्क के रूप में 12,000 रुपये लिए जायेंगे। वहीं EWS तथा LIG भवनों के लिए अंतरण शुल्क अब अंतरण के समय प्रचलित आवंटन दर का 1 प्रतिशत लिया जाएगा।
5)शेष श्रेणी के आवासीय भवनों हेतु यह अंतरण के समय प्रचलित आवंटन दर का लगभग 2.5 प्रतिशत लिया जाएगा।
6)संस्थागत क्षेत्र की कार्यशील इकाइयों हेतु अंतरण शुल्क प्रचलित आवंटन दर का 5 प्रतिशत लगेगा।
7)वाणिज्यिक विभाग वाली स्पोर्ट सिटी परियोजना की ग्रुप हाउसिंग योजना को छोड़कर शेष सभी प्रकार के वाणिज्यिक भूखंडों हेतु अब अंतरण शुल्क, अंतरण के समय प्रचलित आवंटन दर का कुल 5 प्रतिशत लिया जाएगा।
8)वहीं औद्योगिक तथा संस्थागत विभाग में अकार्यशील इकाइयों के लिए अंतरण की व्यवस्था नही की गई है।