यूपी सरकार ने डिजिटल मीडिया पॉलिसी का शासनादेश किया जारी: जानें हर माह 8 लाख रूपये तक पाने के लिए क्या होगी एलिजिबिलिटी, पूरी खबर विस्तार से…
यूपी सरकार ने डिजिटल मीडिया पॉलिसी का शासनादेश किया जारी

प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद के द्वारा बीते बुधवार को उत्तर प्रदेश की डिजिटल मीडिया नीति का शासनादेश जारी कर दिया गया है। जिसके अनुसार प्रतिमाह 20 हजार रुपये से लेकर 8 लाख रुपये प्रतिमाह तक का अधिकतम विज्ञापन देने का प्रावधान किया गया है।

वीडियो व पोस्ट के लिए निर्धारित की गईं अलग-अलग दरें:

दरअसल वीडियो एवं पोस्ट करने के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं। इनमे सबसे अधिक भुगतान यू-ट्यूब पर वीडियो प्रसारित करने के लिए है, जो 8 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। बता दें कि सूचना निदेशक विज्ञापन देने हेतु अधिकृत होंगे। वहीं गैर सूचीबद्ध फर्मों तथा इन्फ्लुएंसर्स अथवा कंटेंट राइटर्स को शासन की अनुमति के बाद ही निर्धारित से अधिक राशि का विज्ञापन दिया जा सकेगा। वहीं पंजीकरण के लिए इंटरनेट मीडिया पर उनका खाता 2 वर्ष पुराना भी होना चाहिए।

आइए जानते हैं कि किस प्रकार बांटी गई हैं श्रेणियां:

A)फेसबुक के लिए:

1)A श्रेणी के लिए 10 लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (जिसमें प्रतिमाह 10 ओरिजिनल वीडियो अथवा 20 मौलिक पोस्ट किया जाना अनिवार्य होगा)

2)B श्रेणी के लिए 5 लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (जिसमें प्रतिमाह 8 मौलिक वीडियो या फिर 16 पोस्ट करना अनिवार्य होगा)

3)C श्रेणी के लिए 2 लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (जिसमें प्रतिमाह 6 मौलिक वीडियो या फिर 12 पोस्ट करना अनिवार्य होगा)

4)D श्रेणी के लिए 1 लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (जिसमें प्रतिमाह 5 मौलिक वीडियो या फिर 10 पोस्ट करना अनिवार्य होगा)

B)एक्स तथा इंस्टाग्राम के लिए:

1)A श्रेणी के लिए कम से कम 5 लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (जिसमें प्रतिमाह 15 मौलिक वीडियो या फिर 30 मौलिक पोस्ट करना अनिवार्य होगा)

2)B श्रेणी के लिए 3 लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (जिसमें प्रतिमाह 12 मौलिक वीडियो या फिर 30 मौलिक पोस्ट करना अनिवार्य होगा)

3)C श्रेणी के लिए 2 लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (जिसमें प्रतिमाह 10 मौलिक वीडियो या फिर 20 मौलिक पोस्ट करना अनिवार्य होगा)

4)D श्रेणी के लिए 1 लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (जिसमें प्रतिमाह 8 मौलिक वीडियो या फिर 15 मौलिक पोस्ट करना अनिवार्य होगा)

C)यू-ट्यूब के लिए:

1)A श्रेणी के लिए कम से कम 10 लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (जिसमें प्रतिमाह 12 मौलिक वीडियो अपलोड करना अनिवार्य होगा)

2)B श्रेणी के लिए 5 लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (जिसमें प्रतिमाह 10 मौलिक वीडियो अपलोड करना अनिवार्य होगा)

3)C श्रेणी के लिए 2 लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (जिसमें प्रतिमाह 8 मौलिक वीडियो अपलोड करना अनिवार्य होगा)

4)D श्रेणी के लिए 1 लाख सब्सक्राइबर्स व फॉलोअर्स (जिसमें प्रतिमाह 6 मौलिक वीडियो अपलोड करना अनिवार्य होगा)

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में करवाना होगा अपना पंजीकरण:

आपको बता दें कि इस नीति के तहत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के तहत सभी को पंजीकरण करवाना होगा। जिसके अंतर्गत पंजीकरण के लिए जीएसटी नंबर, पैन नंबर, आयकर रिटर्न, बैंक खाते कै विवरण तथा फर्म के अधिकृत व्यक्ति का डिजिटल मीडिया का एकाउंट समेत आधार कार्ड एवं संपर्क नंबर भी देना होगा।

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