लखनऊ: कानपुर के एकता हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए नए प्रावधान लागू किए हैं कि जिम, ब्यूटी पार्लर, बुटीक और कोचिंग सेंटर जैसी जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता न हो। इन बदलावों का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल प्रदान करना है।
दरअसल बीते 28 अक्टूबर को महिला आयोग की हुई बैठक में यह निर्णय लिए गए है। जिसके बाद आयोग ने सभी जिलों के डीएम, कमिश्नर, और एसपी को इन नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
जिम में महिला ट्रेनर का होना अनिवार्य
महिला आयोग ने निर्देश दिया है कि जिम और योगा सेंटरों में महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए महिला ट्रेनरों को नियुक्त करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में, जिम में लगभग 99 प्रतिशत ट्रेनर पुरुष हैं, और यह देखा गया है कि महिलाओं के साथ वहां कई असहज घटनाएं होती हैं। कुछ महिलाएं और छोटी बच्चियां इन घटनाओं को बर्दाश्त करती हैं और घर पर भी नहीं बता पातीं। हाल ही में कानपुर में एक जिम ट्रेनर द्वारा महिला की हत्या का मामला सामने आया था, जिसने ये कदम उठाने की आवश्यकता को बढ़ा दिया था। महिला ट्रेनरों की नियुक्ति न केवल सुरक्षा को बढ़ाएगी बल्कि महिलाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगी।
महिलाओं का नाप सिर्फ महिला टेलर ही ले?
महिला आयोग को कई ऐसी शिकायतें मिली हैं कि बुटीक में पुरुष टेलर महिलाओं के कपड़ों का नाप लेते समय अनुचित तरीके से स्पर्श करते हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि महिलाओं के नाप लेने का काम केवल महिला कर्मचारी ही करें। इससे महिलाओं को अधिक सुरक्षा और सुविधा मिलेगी, और उन्हें किसी भी तरह की असहज स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा।
ब्यूटी पार्लर में महिला कर्मचारियों की नियुक्ति
फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्री में यह प्रचलित हो गया है कि ब्यूटी पार्लर में पुरुष मेकअप आर्टिस्ट महिलाओं का मेकअप और ड्रैसअप करते हैं। महिला आयोग का मानना है कि यह कार्य महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त है, और महिलाओं को मेकअप और तैयार करने का काम महिला आर्टिस्ट ही करें। इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि मेकअप और साड़ी पहनाने जैसी प्रक्रिया के दौरान कई बार असहज परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। इस दिशा में महिला आयोग ने यह भी कहा है कि ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से कराया जाए।
कोचिंग सेंटरों में लगाए जाए सीसीटीवी कैमरे
महिला आयोग ने कोचिंग सेंटरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है ताकि बच्चों, खासकर बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, वहां बच्चियों के लिए अलग से स्वच्छ और सुरक्षित टॉयलेट की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यह कदम बच्चों और उनके अभिभावकों को सुरक्षा का आश्वासन प्रदान करेगा।
स्कूल बसों और कला केंद्रों में सुरक्षा
महिला आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी शिक्षण संस्थाओं में सुरक्षा उपायों का पालन हो। स्कूल बसों में महिला सुरक्षाकर्मी या महिला टीचर की उपस्थिति अनिवार्य होगी। यह कदम बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा, नाट्य कला केंद्रों में महिला डांस टीचर की नियुक्ति की जाएगी, और वहां भी सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जाएगी ताकि सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।
महिला आयोग द्वारा पास किए गए प्रस्ताव
1. पुरुष टेलर अब महिलाओं का माप नहीं ले, ताकि महिलाएं किसी भी प्रकार के अनुचित स्पर्श से बच सकें।
2. कोचिंग सेंटरों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
3. नाट्य कला केंद्रों में केवल महिला डांस टीचर की नियुक्ति की जाएगी।
4. महिलाओं के लिए विशेष कपड़े बेचने वाले स्टोरों में महिला कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए।
5. जिम और योगा सेंटरों में महिला ट्रेनर ही होंगी, ताकि महिलाओं को सुरक्षित वातावरण में प्रशिक्षण मिल सके।
महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान का बयान
महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा कि महिलाओं के साथ होने वाली अनुचित घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि बुटीक में पुरुष टेलर महिलाओं के कपड़ों का नाप लेते समय अनुचित स्पर्श करते हैं और यह चिंता का विषय है। इसी तरह, ब्यूटी पार्लर में मेकअप और ड्रेसिंग के लिए महिलाओं का काम महिला कर्मचारियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा, पार्लर में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी अनिवार्य होगा।