अब एक्सप्रेस-वे पर नहीं चला पाएंगे ट्रैक्टर-ट्रॉली: हादसों पर अंकुश लगाने के लिए अथॉरिटी का महत्त्वपूर्ण फैसला?
अब एक्सप्रेस-वे पर नहीं चला पाएंगे ट्रैक्टर-ट्रॉली

यमुना एक्सप्रेस-वे पर अब ट्रैक्टरों के चलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस निर्णय से किसान काफी नाराज हैं और विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। हालांकि, इस प्रतिबंध में एक छूट भी दी गई है। जिन किसानों की जमीन एक्सप्रेस-वे के लिए अधिग्रहित की गई है, उन्हें अपने ट्रैक्टरों को एक्सप्रेस-वे पर ले जाने की अनुमति होगी।

हादसों को रोकने के लिए लगाया गया प्रतिबन्ध

अथॉरिटी ने यह प्रतिबंध एक्सप्रेस-वे पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए लगाया है। अधिकारियों का कहना है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली की गति अन्य वाहनों की तुलना में काफी धीमी होती है, जिससे हादसों की संभावना बढ़ जाती है। अब टोल कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ट्रैक्टरों को एक्सप्रेस-वे पर जाने से पहले ही वापस लौटा दें। इस नियम के लागू होने के बाद से कई टोल प्लाजा पर ट्रैक्टर चालकों और टोल कर्मियों के बीच विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है।


ट्रैक्टर-ट्रॉली से होती है भवन निर्माण सामग्री की आपूर्ति

मथुरा से एनसीआर क्षेत्र में ईंट, बालू और अन्य भवन निर्माण सामग्री की बड़ी मात्रा में आपूर्ति ट्रैक्टर-ट्रॉली के माध्यम से होती है। इस प्रतिबंध के चलते इन सामग्रियों की आपूर्ति में बाधा आने की संभावना है, जिससे किसान परेशान हैं। किसान नेता रामवीर सिंह तोमर ने इस निर्णय का विरोध किया है और कहा है कि इससे किसानों को बहुत नुकसान होगा। फसल को मंडी तक पहुंचाने में दिक्कतें होंगी और उनके खर्चे भी बढ़ जाएंगे। उन्होंने प्राधिकरण से इस फैसले को वापस लेने और ट्रैक्टर-ट्रॉली पर टोल फीस माफ करने की मांग की है।

ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने में पुलिस करेगी मदद

ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने के लिए टोल प्लाजा के कर्मचारी स्थानीय पुलिस की भी मदद ले रहे हैं। जेवर टोल प्लाजा के मैनेजर जेके शर्मा ने बताया कि आदेश मिलने के बाद से ट्रैक्टरों को एक्सप्रेस-वे पर चलने से रोका जा रहा है, फिर भी कुछ चालक जबरन एक्सप्रेस-वे पर ट्रैक्टर ले जाने की कोशिश करते हैं।

ट्रैक्टर-ट्रॉली की गति बहुत कम होती है

यमुना एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा हल्के वाहनों के लिए 100 किमी प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 80 किमी प्रति घंटा निर्धारित है। ट्रैक्टर-ट्रॉली की गति इसके मुकाबले बहुत कम होती है, जिससे तेज रफ्तार वाहन ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा जाते है। इसलिए, प्राधिकरण ने ट्रैक्टर-ट्रॉली के संचालन पर प्रतिबंध लगाकर हादसों को रोकने का प्रयास किया है।

इस निर्णय के संबंध में संबंधित जिलाधिकारियों से भी चर्चा की गई है और उन्हीं किसानों को छूट दी जाएगी जिनकी जमीन का अधिग्रहण एक्सप्रेस-वे के लिए किया गया है।

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