CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने वकील को लगाई जमकर फटकार: दलील देते हुए वकील ने कहा Yeah, Yeah... मुख्य न्यायधीश बोले ये कोई कॉफी शॉप नही, जानें पूरा मामला
CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने वकील को लगाई जमकर फटकार

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आज कोर्ट में एक वकील को शब्दों के चयन को लेकर जमकर फटकार लगाई है। वकील ने अपनी एक दलील देने के बाद अनौपचारिक तरह से हां 'Yeah' का इस्तेमाल किया, जिसके बाद सीजेआई गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि उनको इस Yeah से बेहद एलर्जी है। उन्होंने वकील को फिर यह भी याद दिलाया कि वह कोर्ट रूम के अंदर हैं, न कि किसी कॉफी कैफे में।

जानिए क्या है मामला?

दरअसल पूर्व CJI रंजन गोगोई के खिलाफ लगाई गई एक याचिका लाइव लॉ के अनुसार, मुख्य न्यायधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने आज ही एक वादी द्वारा उन्हें राहत न देने के लिए एक न्यायाधीश के खिलाफ आंतरिक जांच करने की मांग पर आपत्ति जताई है। दरअसल, सामने मौजूद वकील एक याचिका का उल्लेख कर रहा था, जिसमें उस वकील ने भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को प्रतिवादी के रूप में जोड़ा था। और उसमे उन्होंने राहत न देने के लिए रंजन गोगोई के खिलाफ एक तरह की आंतरिक जांच की मांग की थी।

जानिए सीजेआई ने क्या कहा?

वहीं बता दें की वकील की दी गई दलील के बाद सीजेआई ने कहा कि,

आप किसी भी जज को प्रतिवादी बनाकर जनहित याचिका किस तरह से दायर कर सकते हैं? आपके अंदर इसको लेकर कुछ तो गरिमा होनी चाहिए। आप यूं ही नहीं कह सकते हैं कि मैं किसी जज के खिलाफ इन-हाउस जांच चाहता हूं। जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहे हैं और वे भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप उनके लिए यह नहीं कह सकते कि मैं जज के खिलाफ इन-हाउस करने की जांच चाहता हूं क्योंकि आप बेंच के सामने जाने में सफल नहीं हो पाई। माफ कीजिए लेकिन हम इसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकते।

आइए जानते हैं वकील ने क्या दी दलील?

अपनी एक दलील देते हुए वकील ने कहा कि Yeah ...yeah.. और इसके बाद तत्कालीन मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई ने मुझे क्यूरेटिव दाखिल करने के लिए कहा था। इसके बाद चीफ जस्टिस ने उनकी बात बीच में ही काट दी और उनसे कहा कि यह कोई कॉफी शॉप नहीं है यहां पर 'yeah' का इस्तेमाल न करें। और इसके बाद वकील ने मराठी भाषा में बोलते हुए कहा कि न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने एक अवैध बयान के आधार पर उनकी सेवा समाप्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका को गलत तरीके से खारिज कर दिया और उस फैसले में "कानून की गंभीर त्रुटियां" भी थीं।

मुख्य न्यायधीश ने मराठी का मराठी में दिया जवाब

इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने भी मराठी में जवाब देते हुए ये कहा कि ये सही हो या गलत, सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम फैसला आ चुका है और आपकी पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी गई है। अब आपको इसके लिए क्यूरेटिव दाखिल करना होगा पर आप कहते हैं कि आप कोई क्यूरेटिव दाखिल नहीं करना चाहते।

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