हरियाणा: राज्य में बिना मान्यता चल रहे निजी स्कूलों के खिलाफ अब शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को आदेश दिया गया है कि वे तीन दिनों के अंदर अपने जिलों में ऐसे स्कूलों की सूची तैयार करें जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। अब तक 282 ऐसे स्कूलों की पहचान हो चुकी है जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इन स्कूलों के नाम अब सार्वजनिक किए जाएंगे ताकि माता-पिता इन स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला न कराएं।
हाईकोर्ट पहले ही सख्ती करने के दे चुका है निर्देश
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले ही शिक्षा विभाग को बिना मान्यता वाले स्कूलों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने विभाग को अंतिम मौका देते हुए 26 फरवरी 2024 तक हलफनामा दाखिल करने को कहा था जिसमें यह बताना था कि अब तक इन स्कूलों पर क्या कार्रवाई की गई है।
अभिभावकों को सतर्क करने के लिए अखबारों में प्रकाशित होंगे नाम
शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि बिना मान्यता वाले स्कूलों की सूची दो अखबारों एक हिंदी और एक अंग्रेजी में प्रकाशित करवाई जाए ताकि अभिभावकों को इसकी जानकारी मिल सके। इससे वे इन स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराने से बच सके।
20000 रुपए का लगेगा जुर्माना
अगर तय समय पर विभाग हलफनामा दाखिल नहीं करता तो राज्य सरकार को 20,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसे लेकर विभाग ने सभी DEO को सख्त हिदायत दी है कि समय रहते रिपोर्ट तैयार कर दी जाए।
अब तक 282 स्कूलों की हुई पहचान
शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से स्कूलों की मान्यता को लेकर जानकारी मांगी थी। इसमें स्थायी मान्यता, अस्थायी मान्यता और अनुमति प्राप्त स्कूलों के अलावा बिना मान्यता वाले स्कूलों की भी जांच की गई। अब तक 282 स्कूल ऐसे मिले हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं।
बिना मान्यता वाले स्कूलों में दाखिला नहीं
विभाग ने साफ कहा है कि नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में बिना मान्यता वाले स्कूलों में बच्चों को दाखिला न दिया जाए। सभी DEO को आदेश दिया गया है कि वे इसका सख्ती से पालन कराएं और जरूरत पड़ने पर स्कूलों को बंद भी करवाएं।
अधिकारियों को लगाई गई फटकार
विभाग ने पहले ही आदेश दिया था कि इन अवैध स्कूलों की सूची अखबारों में प्रकाशित कराई जाए लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। इस पर शिक्षा निदेशालय ने नाराजगी जताई है और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तुरंत कार्रवाई करने को कहा है।