हरियाणा में ग्रुप C व ग्रुप D की सीधी भर्ती के लिए नए नियम!: कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब इन नियमों के आधार पर होगी भर्ती वही आरक्षण?
हरियाणा में ग्रुप C व ग्रुप D की सीधी भर्ती के लिए नए नियम!

शिक्षा: हरियाणा सरकार अब ग्रुप सी तथा ग्रुप डी पदों की सीधी भर्ती के लिए नए नियम बनाने जा रही है। दरअसल 5 मई को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक से इन नए नियमों की मंजूरी ली जाएगी। आपको बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा ही सीधी भर्ती के लिए नए नियम बनाने के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों का पालन करते हुए तथा नए सीईटी से पहले इन नियमों को मंजूरी मिलने के पश्चात अधिसूचित किया जाएगा।

अब विभागों को HSSC को देना होगा पूरा ब्यौरा:

गौरतलब है कि सरकार के नियंत्रण वाले सभी विभागों तथा सरकारी संगठनों के प्रमुख ग्रुप सी के खाली पड़े हुए पदों के लिए अपनी मांगें संबंधित सेवा नियमों में दिए गए पात्रता मानदंडों के साथ में निर्धारित प्रारूप के अंतर्गत हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को प्रस्तुत करेंगे। 

हालांकि ग्रुप डी पदों के लिए यह मांग मानव संसाधन निदेशालय हरियाणा को भेजी जाएंगी। वहीं हरियाणा सरकार के नियंत्रण में विभागों तथा सरकारी संगठनों से मांग प्राप्त होने के बाद भर्ती के लिए खाली पड़े पदों को आयोग के द्वारा विज्ञापित किया जाएगा।

उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा मेरिट के आधार पर:

इसके साथ ही अब विज्ञापित पदों के लिए पाठ्‌यक्रम, कौशल तथा लिखित परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया, तरीका तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अथवा अनुभव प्राप्त करने की अंतिम तिथि भी दी जाएगी।वहीं विज्ञापन जारी होने पर आयोग सीईटी अंकों या एच-टेट योग्यता (जैसा भी मामला हो) की मेरिट सूची के आधार पर ही पात्र उम्मीदवारों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। ताकि यह पता चल सके कि उम्मीदवार पद के लिए कौशल तथा लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होने का इच्छुक है या नहीं?

अधिक उम्र होने पर अब नहीं दे पाएंगे एग्जाम:

आपको बता दें कि आरक्षण के संबंध में आवेदक को डॉक्यूमेंट्स की जांच के उपरांत ऐसे दस्तावेज दिखाने होंगे, जिसकी सहायता से स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन की सुविधा मिल सके। वहीं विज्ञापन की अंतिम तिथि पर आरक्षण लाभ के लिए अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र की वैधता पर विचार किया जाएगा

पहले अथवा किसी बाद के प्रयास में किसी आवेदक द्वारा प्राप्त सीईटी अंक सीईटी के रिजल्ट की घोषणा की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए वैध हैं। अगर वैधता अवधि के दौरान कोई भी आवेदक विज्ञापित पद के लिए निर्धारित उपरी आयु सीमा प्राप्त कर लेता है (जिसमें आयु में छूट भी शामिल है), तो वह लिखित अथवा कौशल परीक्षा में बैठने का हकदार नहीं होगा।

आरक्षण की वैधता लास्ट डेट पर होगी तय:

वहीं शैक्षिक योग्यता के संबंध में अब उम्मीदवार की डिग्री विज्ञापित पद हेतु आवेदन पत्र जमा करने के लिए निर्धारित कट ऑफ की अंतिम तिथि के बाद ही वैध होगी। एग्जाम के लिए अंतिम परिणाम शैक्षणिक संस्थान के द्वारा अंतिम कटऑफ तिथि से पहले ही आधिकारिक तरीके से घोषित किया जाता है। इसलिए आवेदक को दस्तावेजों की जांच करते समय ऐसे सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। वहीं आरक्षण के संबंध में आरक्षण लाभ पाने के लिए अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र की वैधता की जांच विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद ही की जाएगी।

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