चंडीगढ़: हरियाणा बिजली विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को लेकर नया शेड्यूल जारी कर दिया है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय, हिसार की ओर से 11 केवी ग्रामीण घरेलू फीडरों के लिए यह नई समय-सारिणी घोषित की गई है।
20 अप्रैल से लागू होगा नया शेड्यूल
यह नया शेड्यूल 20 अप्रैल से लागू होगा। आदेश के अनुसार हिसार जोन में बिजली शाम 7:00 बजे से अगले दिन सुबह 6:30 बजे तक और दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं दिल्ली जोन में बिजली आपूर्ति शाम 6:30 बजे से अगले दिन सुबह 6:00 बजे तक और सुबह 11:15 बजे से दोपहर 3:45 बजे तक दी जाएगी। इस तरह दोनों जोन में ग्रामीण उपभोक्ताओं को कुल 16 घंटे बिजली मिल सकेगी।
PRM नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश
बिजली विभाग ने निर्देश दिए हैं कि ग्रिड अनुशासन बनाए रखने के लिए जीरो कट और लोड प्रतिबंध अनिवार्य रूप से लागू किए जाएं। सभी एसई ऑपरेशन को यह आदेश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के उप-केंद्र, डिवीजनल ऑफिस, सब-डिवीजन ऑफिस, जेई ऑफिस, शिकायत केंद्र और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पावर रेगुलेटरी मेजर्स (PRM) को प्रमुखता से प्रदर्शित करें।
24 घंटे आपूर्ति वाले फीडरों पर नहीं पड़ेगा असर
विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस शेड्यूल का पालन सख्ती से किया जाएगा और PRM नियमों का उल्लंघन करने वाले उप-केंद्र कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं विभाग ने क्लियर किया कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने वाले RDS फीडरों पर यह शेड्यूल लागू नहीं होगा और वे पहले की तरह कार्य करते रहेंगे।
इन अधिकारियों को भेजी गई आदेश की कॉपी
इस आदेश की प्रति राज्य के मुख्य अभियंता (पावर), निदेशक परिचालन एवं परियोजना, मुख्य अभियंता वाणिज्यिक, मुख्य अभियंता परिचालन समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित और निर्धारित समय पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है जिससे पूरे सिस्टम को अधिक व्यवस्थित और नियंत्रित किया जा सके।