दिल्ली: शहर की सड़कों से अब जल्द ही CNG से चलने वाले ऑटो रिक्शा गायब हो सकते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट में राजधानी में सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश की गई है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार दिल्ली सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2.0 लागू कर सकती है। वहीं ईवी नीति 2.0 के ड्राफ्ट के अनुसार, इस वर्ष 15 अगस्त से किसी भी सीएनजी ऑटो रिक्शा के रजिस्ट्रेशन की अनुमति अब नहीं दी जाएगी।
नहीं होगा CNG ऑटो परमिट का रिन्यूअल:
वहीं पॉलिसी के अंतर्गत अब 15 अगस्त से सीएनजी ऑटो परमिट का नवीनीकरण भी नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी परमिट को सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो परमिट से ही दोबारा जारी किया जाएगा। इसके साथ ही नगर निकायों तथा कचरा ढोने में इस्तेमाल होने वाले सभी वाहनों को भी हटाने की सिफारिश की गई है।
हालांकि मिली सूचना के अनुसार दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह के द्वारा इससे इनकार किया गया है। उन्होंने कहा है कि ईवी वाहनों को बढ़ावा देने की हमारी नीति अवश्य है, लेकिन जनता को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। एक साथ पूरी तरह से CNG से चलने वाले ऑटो रिक्शा नहीं बंद किए जाएंगे।
ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्रॉफ्ट की प्रमुख बातें:
1)दिल्ली में अब नए सीएनजी ऑटो-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त 2025 के बाद से नहीं होगा।
2)15 अगस्त 2025 से सभी सिर्फ ई-ऑटो परमिट से बदले जाएंगे।
3)10 साल से पुराने सभी सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक में बदलना होगा।
4)पेट्रोल/डीजल/सीएनजी सभी दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त 2026 के बाद से नहीं होगा।
5)डीजल/पेट्रोल/सीएनजी से चलने वाले सभी तीनपहिया मालवाहक वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी 15 अगस्त 2025 से नहीं हो सकेगा।
6)कूडा उठाने वाले सभी वाहनों को भी इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा।
7)दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक बसों की ही खरीद की जाएगी।
दो पहिया, तिपहिया तथा भारी वाहनों के लिए क्या है योजना:
दरअसल 10 वर्ष से ज्यादा पुराने सभी सीएनजी ऑटो-रिक्शा को अनिवार्य रूप से अब इलेक्ट्रिक वाहन में बदला जाएगा। साथ है डॉफ्ट में 15 अगस्त, 2026 से पेट्रोल, डीजल तथा सीएनजी से चलने वाले 2 पहिया वाहनों को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही 15 अगस्त, 2025 से भारी वाहनों के मामले में डीजल, पेट्रोल तथा सीएनजी तिपहिया वाहनों को रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बसों के लिए क्या है योजना:
दरअसल ईवी पॉलिसी के ड्राफ्ट में डीआरसी तथा डीआईएमटीएस के द्वारा संचालित सभी बसों को ई-बसों में बदलने की भी सिफारिश की गई है। साथ ही पॉलिसी की शुरुआत के साथ डीटीसी तथा डीआईएमटीएस इंट्रा सिटी संचालन के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें तथा अंतर-राज्यीय सेवा के लिए बीएस VI ही खरीदेंगे।
मंत्रिमंडल की मंजूरी के दौरान नीति में हो सकते हैं कुछ बदलाव:
इसके साथ ही निजी कार मालिकों को भी इलेक्ट्रिक कार तभी खरीदनी होगी, जब उनके पास पहले से ही दो वाहन हों। यह सिफारिश ईवी पॉलिसी 2.0 की अधिसूचना के पश्चात लागू होगी। हालांकि अभी मंत्रिमंडल की मंजूरी के दौरान भी नीति के डॉफ्ट में कुछ बदलाव हो सकता है। इसमें खासकर दोपहिया वाहनों से संबंधित कुछ सिफारिशों में बदलाव किया जा सकता है।