केंद्रीय बजट: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट में मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत दी गई है। दरअसल उन्होंने 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई को अब टैक्स फ्री कर दिया है। वहीं अगर हम 75000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी इसमें मिला लें, तो करीब 12.75 लाख रुपये तक की कमाई अब टैक्स फ्री हो जाएगी।
हालांकि अभी भी इस न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये की वार्षिक इनकम 10 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में आ रही है। इससे टैक्सपेयर्स काफी उलझन में हैं कि आखिर उनकी 12.75 लाख की इनकम टैक्स फ्री कैसे होगी? इसलिए इस खबर में हम पूरी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे।
न्यू टैक्स रिजीम में अब कितना लगेगा टैक्स:
आपको बता दें कि अब इस न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार 0 से 4 लाख रुपये तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वहीं इसके बाद 4 से 8 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर 5 फीसदी तथा 8 से 12 लाख रुपये तक की कमाई पर 10 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा।
इसी प्रकार 12 से 16 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर 15 प्रतिशत, 16 से 20 लाख रुपए तक 20 प्रतिशत, 20 से 24 लाख रुपए तक 25 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा। जबकि सबसे अधिक 30 फीसदी टैक्स है, जो कि 24 लाख रुपये से अधिक की सालाना कमाई पर लगाया जाएगा।
आइए जानते हैं कि आखिर 12.75 लाख की इनकम कैसे होगी टैक्स फ्री:
दरअसल इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के अंतर्गत सभी करदाताओं को टैक्स रिबेट मिलती है। यह रिबेट ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए कुल 12,500 रुपये है तथा न्यू टैक्स रिजीम के लिए कुल 60,000 रुपये। इसका सीधा-सा मतलब यह है कि न्यू टैक्स रिजीम में आपकी टैक्स देनदारी यदि 60 हजार रुपये से कम है तो आपको अब एक भी रुपया टैक्स देने की जरूरत नहीं है।
इस हिसाब से देखें तो आपकी 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी। इसे अब यूं समझिए कि आपकी 0 से 4 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। लेकिन यदि आप 4 से 8 लाख तक कमाई कर रहे हैं तो इस पर 5 फीसदी का टैक्स लगेगा। इसका यह मतलब है कि इस 4 लाख रुपए पर आपकी 20,000 रुपये की टैक्स देनदारी बनेगी।
वहीं अगले 4 लाख अर्थात 8 से 12 लाख तक आपको 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा, जो कुल 40,000 रुपये होते हैं। इसका यह मतलब है कि आपको 12 लाख की वार्षिक आय पर 60 हजार रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। जिस पर सरकार सीधे सीधे छूट दे रही है। वहीं यदि इसमें 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ लिया जाए तो कुल 12.75 लाख रुपये तक की वार्षिक कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी।
आखिर कैसे मिलेगा टैक्स रिबेट का यह लाभ:
आपको बता दें कि इसका लाभ पाने के लिए सेक्शन 87A के अंतर्गत टैक्स रिबेट क्लेम करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न यानि ITR फाइल करना होगा। वहीं आपका आईटीआर (ITR) क्लियर होने के पश्चात रिबेट के पैसे सीधे आपके अकाउंट में आ जाएंगे।